खेती करना हुआ सस्ता; जैविक कीटनाशक, ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरण पर कम लगेगा टैक्स

खेती करना हुआ सस्ता; जैविक कीटनाशक, ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरण पर कम लगेगा टैक्स

देश में नया जीएसटी रिफार्म हुआ है जिसे NEXT-GEN GST REFORM कहा जा रहा है इसे देश को दिवाली गिफ्ट के तौर पर दिया गया है इस नए जीएसटी रिफार्म में 12% और 28% के जीएसटी टैक्स को हटा दिया गया है लेकिन इसमें 5%, 18% और 40% टैक्स दरों को बरकरार रखा गया है और इसके साथ ही कई टैक्स की केटेगरी को भी बदला गया है लेकिन इसमें हम केवल कृषि और इससे जुड़े हुए चीजों की टैक्स दरों पर बात करेंगे।

ट्रैक्टर में कम लगेगा टैक्स

अब ट्रैक्टर और उससे जुड़े हुए सामानों पर भी टैक्स को कम कर दिया गया है जहाँ पहले टट्रैक्टर खरीदने पर 12% का टैक्स लगता था वहीँ पर अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है और जहाँ ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर के पार्ट्स पर 18% का टैक्स लगता था वहीँ पर इसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है.

जैविक कीटनाशकों में राहत

जैविक खेती करने वालों के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि अब विशेष जैविक कीटनाशकों पर टैक्स को 5% कर दिया गया है जहाँ पहले यह 12% पर था और साथ में माइक्रो नुट्रिएंट्स पर भी टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

सिंचाई उपकरणों में राहत

सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के सामानों पर भी टैक्स को कम कर दिया गया है जहाँ पहले इस पर करीब 12% टैक्स लगता था वहीँ अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है जिनमें बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम और फव्वारा सिंचाई सिस्टम शामिल है.

मशीनरी में भारी राहत

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती और उससे जुडी मशीने महँगी आती हैं और अगर उनमें एक प्रतिशत भी राहत मिल जाए तो भी बहुत राहत मिलती है तो अब खुशखबरी आ गयी है क्योंकि एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, फॉरेस्ट्री में मिट्टी की तैयारी, कटाई, मंडाई की मशीनों के लिए जहाँ पहले 12% टैक्स लगता था वहीँ अब इसे भी घटाकर 5% कर दिया गया है.

तो अगर आप खेती करते हैं तो अब आपकी जेब से थोड़ा कम पैसा खर्च होने वाला है जिसे आप और कहीं भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे कम्युनिटी पर जुड़ें।

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