bij bhandar ka licence kaise le।

बीज भण्डार का लाईसेंस कैसे लेंं। Beej bhandar ka licence kaise le।

बीज भण्डार का लाइसेंस कैसे लें। bij bhandar ka licence kaise le.
दोस्तों नमस्कार मैं आज आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जानकारी प्रदान करने वाला हूं यह जानकारी बीज और खाद की दुकान के लाइसेंस से संबंधित या कह सकते हैं की बीज भण्डार के लाइसेंस से संबंधित है।

दोस्तों भारतीय कृषि विभाग की तरफ से कीटनाशक, बीज और खाद आदि के लिए जो लाइसेंस जारी किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को नया लाइसेंस जारी करवाना हो अथवा रिन्यू करवाना हो अथवा डुप्लीकेट कॉपी जारी करवानी हो, तो इन सब प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जायेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन सीधे तौर पर CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से कर सकता है।

जो भी व्यक्ति या किसान बीज भण्डार अथवा खाद और बीज की दुकान अथवा गोदाम खोलना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति खाद और बीज लाइसेंस के लिए आवेदन कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

कृषि विभाग द्वारा किसान और युवाओं को यह लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, जिसके तहत बीज और खाद और दवा के लिए अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, अगर किसान चाहें तो तीनों लाइसेंस ले सकते हैं और अगर एक या दो ही लाइसेंस किसान लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं।

बीज का लाइसेंस लेने के लिए किसानों को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि खाद और दवा के लिए किसानों को डिग्री की आवश्यकता पड़ती है।

पहले खाद और दवा के लाइसेंस के लिए Bsc (स्नातक) रसायन विज्ञान से होना आवश्यक था जिसको कि हाल ही में सरकार ने 21 दिन के एक विशेष डिप्लोमा कोर्स को कराने के बाद लाइसेंस देने की बात की है।

लाइसेंस प्रक्रिया में लगने वाली फीस:

दोस्तों अगर लाइसेंस के लिए लगने वाली फीस की बात करें तो तीनों लाइसेंस (खाद, बीज, दवा) के लिए अलग अलग फीस निर्धारित की गई है देश में फीस का निर्धारण अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है , निम्न लिखित फीस अनुमानित है कृपया अपने निकट अधिकारी से सही फीस पता करें।

>> कीटनाशक/दवाओं के लाइसेंस के लिए:- ₹1500/-

>> बीज के लाइसेंस के लिए:- ₹1000/-

>> खाद और उर्वरकों के लाइसेंस के लिए:- ₹1250/-

दस्तावेज:

>> आवेदन फॉर्म
>>
पासपोर्ट साइज़ फोटो
>>
आधार कार्ड
>>
करेंट अकाउंट की बैंक पासबुक
>> पैन कार्ड

अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें।

आवेदन प्रक्रिया:

किसानों या युवाओं को सबसे पहले अपनी योग्यता के अनुसार सबसे पहले कृषि विभाग से आवेदन फॉर्म लेना होगा।
सभी दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी या अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी से जानकारी को प्रमाणित करवाएं।
जब दस्तावेज प्रमाणित हो जाएं, उसके बाद में जिला कृषि कार्यालय/लोक सेवा गारंटी केंद्र में जाकर अपने आवेदन को ऑनलाइन करवा दें।

दोस्तों उम्मीद है, कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अपने सवाल कॉमेंट बाक्स में जरूर पूछें।

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